November 25, 2024

सरकार महिलाओं को सशक्त स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है,जिनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है।

हरियाणा सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत योजना का लाभ महिलाओं को तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख या फिर इससे  कम हो।

महिला के परिवार के सदस्य आयकर दाता न हो और महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही वह पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए।  उन्होंने बताया कि महिला का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है, यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी।

हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा  जिला की महिलाओं को बैंकों के माध्यम से अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए 1.50 लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *