महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से तैयार की गई हरियाणा राज्य क्रेच पॉलिसी को अधिसूचित कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए यह पॉलिसी बनाई गई है।
6 महीने से 6 साल तक के बच्चे को क्रेच में एडमिशन दिया जाएगा और 8 से 10 घंटे तक बच्चे को रखने के अनुकूल क्रेच स्थापित होंगी।
कामकाजी महिलाओं के ऑफिस की क्रेच से अधिकतम दूरी 500 मीटर निर्धारित की गई है। क्रेच के लिए जिस परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम है उन्हें प्रत्येक बच्चे के लिए 50 रुपए शुल्क देना होगा।
एक लाख से 1.80 लाख पर 100 रुपए 1.80 लाख से तीन लाख पर 250 रुपए, तीन लाख से 5 पांच वार्षिक आय पर 350 रुपए, पांच लाख से अधिक पर 500 रुपए हर महीने देने होंगे।