हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं हेतु कृषि टयूबवैल कनैक्शन के लिए स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना-2023 शुरू की है। इस योजना के तहत उपभोक्ता को अपना लोड बढ़वाने के लिए 100 रुपये प्रति किलोवाट की दर से जमा करवाने होंगे।
इसके अतिरिक्त सर्विस कनेक्शन शुल्क जो कि सामान्य अवस्था में 1500 रुपये प्रति बीएचपी है की वसूली नहीं की जाएगी और उनका लोड बिना किसी जुर्माने के नियमित कर दिया जाएगा।
उक्त जानकारी देते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. साकेत कुमार ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि ट्यूबवेल कनैक्शन का लोड बढ़ाने की योजना का सर्कुलर विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को आवेदन करने से पहले अपने सभी बकाया बिलों का भुगतान करना होगा।
कृषि उपभोक्ता यूएचबीवीएन पोर्टल पर आवेदन करके अपने टयूबवैल कनेक्शन की मोटरों के विस्तारित लोड की घोषणा कर सकते हैं। आवेदक को पोर्टल पर स्टार रेटिंग/दक्षता के साथ स्थापित मोटर के विवरण का खुलासा करना वैकल्पिक रखा गया है।
उन्हें किसी भी नियम और शर्तों के फ ॉर्म या शपथ पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है । अब उन्हें मौजूदा निर्देशों के अनुसार अग्रिम खपत जमा (सिक्योरिटी) के साथ विस्तारित लोड के लिए परीक्षण रिपोर्ट के बजाय एक स्व.घोषणा पत्र जमा करना होगा ।
उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा निगम पोर्टल पर आवेदन करने और अपेक्षित अग्रिम खपत जमा (सिक्योरिटी) करने की तारीख से लोड का विस्तार नियमित माना जाएगा। निगम आवश्यकतानुसार मौजूदा उपकरण/ट्रांसफ ार्मर/सर्विस केबल को तुरंत अपने खर्च पर बदलेगा। इसके अलावा फ्लैट रेट उपभोक्ताओं को भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।
बशर्ते कि वे फ्लेट रेट आपूर्ति की जगह मीटर द्वारा आपूर्ति का विकल्प चुनते हों। प्रबंध निदेशक ने सभी किसानों से अपील की है कि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं तथा अपने कृषि नलकूप के अनधिकृत लोड को अधिकृत करवाएं ताकि निगम उन्हें बेहतर बिजली आपूर्ति मुहैया करवा सके।