डॉ बीआर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, डीएनटी टपरीवास, घुमंतू, अर्ध घुमंतु तथा पिछड़ा वर्ग ए व बी के साथ-साथ सामान्य श्रेणी के छात्र भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत पात्र छात्रों को दी जाती है प्रोत्साहन राशि।
योजना के तहत विद्यार्थियों को 31 जनवरी 2024 तक पोर्टल http://saralharyana.gov.in पर आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत पात्रता मापदंड और योजना के अन्य विवरण विभाग की वेबसाइट हरियाणा एससी बीसी जीओवी डॉट इन पर देखे जा सकते हैं।
इस योजना के तहत आवेदन करने वाले विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2566219, 2567009 व जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क
आवेदन के लिए जरूरी कागजात –
उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि आवेदन के लिए जरूरी कागजात साथ लगाने होंगे। पिता की आय का ताजा प्रमाण पत्र, पिता की मृत्यु की स्थिति में मां की आय का प्रमाण पत्र व मृत पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा के मूल निवासी का प्रमाण पत्र, प्राचार्य द्वारा छात्र की सत्यापित फोटो, परिवार पहचान पत्र, छात्र का आधार कार्ड, विद्यार्थी के बैंक खाते की कॉपी आईएफएससी कोड के साथ, विद्यार्थी की अगली कक्षा का रोल नंबर, नाम, कक्षा, दाखिला नंबर, स्कूल कोड व कॉलेज कोड प्राचार्य द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
इसके अलावा विद्यार्थी की 10वीं व 12वीं अथवा स्नातक की ताजा अंक तालिका तथा इसके साथ ही विद्यार्थी को यह अंडरटेकिंग भी देनी होगी कि उसने किसी अन्य विभाग में अन्य स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं किया गया है। उक्त सभी कागजात ऑनलाइन पोर्टल पर ओरिजिनल व साफ स्कैन करके अपलोड करने होंगे। अधूरे आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।