November 22, 2024

दिल्‍ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के मेट्रो में सफर के दौरान शराब की 2 बोतल ले जाने की छूट का नियम हरियाणा में लागू नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश (UP) या दिल्ली से मेट्रो में शराब की बोतले हरियाणा में लाने वाले लोगों को पुलिस से सामना करना होगा।

हरियाणा में सिर्फ यहां के ही एक्साइज डिपार्टमेंट के रूल्स लागू होंगे। इनके अनुसार हरियाणा में किसी भी दूसरे राज्य की शराब लाने की परमिशन नहीं है।

यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से शराब लेकर हरियाणा में आता है तो उसके खिलाफ हरियाणा पुलिस NDPS एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करेगी।

DMRC ने हाल ही में बदले नियम के बारे में स्पष्ट किया है कि दिल्ली मेट्रो में 2 बोतल सीलबंद शराब के साथ यात्रा की जा सकती है।

चूंकि दिल्ली मेट्रो हरियाणा के शहरों को भी जोड़ती है। ऐसे में यदि कोई मेट्रो में शराब लेकर कोई व्यक्ति सफर करता है तो उसे हरियाणा आबकारी नियमों का पालन करना होगा।

इसको लेकर फरीदाबाद, गुरुग्राम प्रशासन स्पष्ट कर चुका है कि उनके क्षेत्र में उनके राज्य के आबकारी नियम ही लागू होंगे।

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