November 21, 2024
manoharLAL khattar AICTE

प्रदेश सरकार ने नगर निकाय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर ब्याज की छूट को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।

सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई, 2023 तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। पहले यह छूट 10 प्रतिशत थी। सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है।

इससे नगर निकाय क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों को काफी राहत मिलेगी। जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

उन्होंने कहा है कि बकायेदारों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए जागरूक एवं प्रेरित किया जाए ताकि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकें। जिन लोगों की तरफ अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं ताकि नगर निगमों व नगर परिषद को विकास कार्यों के लिए पैसा प्राप्त हो सके।

यदि यह पैसा निगम व परिषद के खजाने में आता है तो शहर में और अधिक तेजी से विकास कार्य संपन्न कराए जा सकेंगे।

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