November 21, 2024
cybersecurity

पुलिस अधीक्षक अम्बाला जशनदीप सिहँ रंधावा ने प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि जब भी किसी व्यक्ति का मोबाइल फोन चोरी हो जाता है या कहीं गुम हो जाता है और वह मोबाइल फोन किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में लग जाता है जो उसका गलत व गैरकानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल कर लेता है। जिसके कारण कई बार फोन मालिक को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है।

फोन चोरी या गुम होने के बाद फोन मालिक फोन में सक्रिय सिम को तो बन्द करवा देते है, लेकिन जानकारी के अभाव में मोबाइल फोन को निष्क्रिय नहीं करवा पाता। जिसके कारण अपराधिक प्रवृति के लोग ऐसे फोन का गैरकानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल करते रहते है।

रंधावा ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन को निष्क्रिय करने के लिए भारत सरकार द्वारा सैन्ट्रल इक्विपमैन्ट आईडंेटिटी रजिस्टर नाम से एक आनॅलाईन पोर्टल जारी किया गया है। जिसके माध्यम से हम एक प्रक्रिया का पालन करके अपने चोरी या गुम हुए फोन को निष्क्रिय कर सकते है।

सबसे पहले हमें चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन में सक्रिय मोबाइल नम्बरों को बन्द करवाकर फिर से वहीं नम्बर जारी करवाने होंगे। उसके बाद भारत सरकार के आनॅलाईन पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाॅट सीईआईआर डाॅट जीओवी डाॅट इन पर क्लिक करना होगा। पोर्टल खोलने के बाद सक्रीन पर तीन आॅपशन 1 ब्लाॅक स्टाॅलन, लाॅस्ट मोबाइल 2 अन-ब्लाॅक फाउंड मोबाइल व 3 चैक रिक्वैस्ट स्टेटस के नाम से खुलेंगे।

हमें अपने फोन को ब्लॅाक करने के लिए ब्लाॅक स्टाॅलन, लाॅस्ट मोबाइल पर क्लिक करना होगा और मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। यह जानकारी दर्ज करते समय फोन मालिक के पास उसका पुराना मोबाइल नं0, फोन के आईएमईआई नम्बर, चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन की एफआईआर, लाॅस्ट प्रापॅटी रिर्पोट की प्रति, फोन मालिक का पहचान पत्र व फोन का बिल (वैकल्पिक) अपने पास होने चाहिए।

यह जानकारी दर्ज करने उपरान्त फोन मालिक के मोबाइल नम्बर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद 18 अंकों का एक रिक्वैस्ट नम्बर जारी हो जाएगा। यह रिक्वैस्ट नम्बर हमें अन्त तक सम्भाल कर रखना है। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद कुछ समय पश्चात गुम व चोरी हुआ फोन निष्क्रिय हो जाएगा।

लेकिन इस निष्क्रिय फोन में जब भी कोई व्यक्ति कोई सिम डालेगा तो फोन मालिक द्वारा पोर्टल पर दर्ज किए गए पुलिस थाने में अलर्ट चला जाएगा और सम्बन्धित थाना उस फोन को खोज कर फोन मालिक के हवाले कर देगा। फोन मिलने के बाद फोन मालिक दोबारा से पोर्टल पर जाकर दूसरे आप्शन अन-ब्लाॅक फाउंड मोबाइल पर जाकर कुछ जानकारी दर्ज करके अपने फोन को दोबारा से सक्रिय करके उपयोग कर सकते है। इस पोर्टल के माध्यम से हम अपनी रिक्वैस्ट का स्टेटस भी चैक कर सकते है।

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