अगर आपने अब तक पैन-आधार लिंक नहीं किए हैं तो आज ही कर लें। सरकार ने इन्हें लिंक करने के लिए 30 जून यानी आज तक का समय दिया है।
ऐसा न करने पर आपका पैन इन-एक्टिव (निष्क्रिय) हो जाएगा। कई लोगों को यह पता ही नहीं है कि उनका पैन-आधार लिंक है या नहीं?
ऐसे में आप आसानी में इनकम टैक्स की साइट पर जाकर घर बैठे ही फ्री में ये पता कर सकते हैं। हम यहां आपको इसकी प्रोसेस बता रहे हैं।
जिन लोगों ने पैन-आधार लिंक नहीं है, वे 1000 रुपए की फीस देकर 30 जून तक कर सकते हैं। आप खुद भी ये काम आसानी से कर सकते हैं।
इनकम टैक्स ऑफिशियल साइट के जरिए पैन-आधार लिंक किए जा सकते हैं।