हरियाणा कौशल विकास निगम (HSDM) रिश्वत कांड में IAS विजय दहिया को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
हरियाणा के सीनियर ब्यूरोक्रेट दहिया पर आरोप है कि उन्होंने HSDM में बिल क्लियर करने की एवज में रिश्वत ली है।
इससे पहले दहिया ने पंचकूला कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, जो खारिज कर दी गई थी।
दहिया के मामले में हरियाणा सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) से जानकारी मांगी है।
सरकार की ओर से ACB से यह पूछा गया है कि दहिया के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले क्या मंजूरी ली गई थी।
दहिया ने भी सरकार को पत्र लिखा है कि जिसमें उन्होंने ACB के सभी आरोपों को झूठा बताया है। उन्होंने लिखा है कि उनके द्वारा कोई रिश्वत की मांग नहीं की गई है।