स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में राहुल ने अपनी सांसदी जाने पर कहा कि मैं 2004 में राजनीति में आया था। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि कुछ बोलने भर से सांसदी जा सकती है।
मैं शायद पहला इंसान हूं जिसे अवमानना की इतनी बड़ी सजा मिली है, लेकिन अब मुझे लगता है कि संसद में बैठे रहने के मुकाबले अब ज्यादा मौके मिलेंगे। राहुल ने कहा- लोकतंत्र में संस्थाओं को खतरे में देखकर हमने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी।
13 अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, ‘चोरों का सरनेम मोदी है।
सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी या चाहे नरेंद्र मोदी।’ इसके बाद सूरत पश्चिम के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था।
उनका कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और यह हमारे समाज की मानहानि है।
इस केस में सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च 12.30 बजे राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। 24 मार्च दोपहर करीब 2.30 बजे राहुल की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई।
वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी। लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया गया।