November 24, 2024
manoharLAL khattar AICTE
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना है। अब लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाईन पंजीकरण करवाने के उपरान्त ही योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है।
डीसी ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाईन पंजीकरण करवाना होगा।
पंजीकरण करने के उपरान्त ही विवाहित कन्या के माता-पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अन्र्तगत 71 हजार रूपये का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गो की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रूपये से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रूपये का अनुदान दिया जाएगा।

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