हरियाणा सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिले के अधिकारियों के लिए सख्त फैसला लिया है। सरकार की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार डिप्टी कमिश्नर (DC), पुलिस अधीक्षक (SP) और उपमंडल अधिकारी (नागरिक) SDO(CIVIL) बिना बताए जिला नहीं छोड़ पाएंगे।
इसके लिए उन्हें पूर्व में सूचित करना पड़ेगा। वह सिर्फ पूर्व स्वीकृत टूर के दौरान ही जिले से बाहर आ जा सकेंगे। इस दौरान उन्हें उनके स्थान पर कार्यभार देखने वाले अधिकारियों को इसकी पूर्व सूचना होगी।
मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने उत्तरदायित्वों में किसी भी प्रकार की कोताही को गंभीरता से लिया है और अधिकारियों को पुनः इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
किसी भी चूक के मामले में दोषी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।