हरियाणा के INLD विधायक अभय चौटाला विधानसभा से निष्कासन की कार्रवाई के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दस्तक दे चुके हैं। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए आज की डेट तय की है।
डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के साथ हिसार एयरपोर्ट को लेकर हुई तीखी बहस के दौरान स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के साथ कहासुनी होने के बाद उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन की कार्रवाई की गई है।
अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा विधानसभा प्रक्रिया के नियम 104(क) और (ख) का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
याचिका में उन्होंने बताया है कि विधानसभा स्पीकर ने असंवैधानिक एवं नियमों के खिलाफ जाकर उनके निष्कासन का फैसला लिया है। विधानसभा प्रक्रिया की नियमावली 104(क) के तहत विधान सभा स्पीकर सदन चलने के केवल उसी दिन के लिए ही नेम कर सकता है।
दूसरा, विधानसभा की नियमावली 104(ख) के तहत किसी भी विधानसभा सदस्य को नेम करने के लिए स्पीकर को सदन में एक प्रस्ताव पारित करवाना पड़ता है।