हरियाणा सरकार ने सरल पोर्टल के माध्यम से आय प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में जारी एक परिपत्र के अनुसार, हरियाणा का कोई भी सरकारी विभाग राज्य के किसी भी निवासी को आय संबंधी प्रमाण दस्तावेज जमा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, यदि वह परिवार पहचान संख्या (पीपीएन) प्रदान करता है और उसकी आय परिवार सूचना डाटा रिपोजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित के रूप में चिह्नित है। एफआईडीआर में उपलब्ध पीपीएन से जुड़ी सत्यापित जानकारी से अब सरल पोर्टल के माध्यम से काउंटर पर आय प्रमाण पत्र जारी करना संभव हो गया है।
आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पोर्टल-
डीसी राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब हरियाणा के पात्र निवासियों को सरल पोर्टल सरलहरियाणा.जीओवी.इन (द्धह्लह्लश्चह्य://ह्यड्डह्म् ड्डद्यद्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्ड.द् दश1.द्बठ्ठ) के माध्यम से पीपीएन के प्रावधानों के अनुसार आय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के तहत प्रमाण पत्र पर उनके प्रतिकृति हस्ताक्षर के माध्यम से जारी किए जाएंगे। पत्र में जारी निर्देशों में कहा गया है कि एफआईडीआर में निहित सत्यापित आय के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। एक व्यक्ति जो हरियाणा राज्य का निवासी है, आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा।
पीपीएन के आधार पर आय सत्यापन के लिए ऑनलाइन सेवा-
डीसी राहुल हुड्डा ने स्पष्टï किया कि एफआईडीआर में अपनी आय सत्यापित करने के इच्छुक निवासी मेरापरिवार.हरियाणा.जीओवी.इन/रि पोर्टग्रीवियंस (द्धह्लह्लश्च://द्वद्गह्म्ड् डश्चड्डह्म्द्ब1ड्डह्म्.द्धड् डह्म्4ड्डठ्ठड्ड.द्दश1.द्बठ्ठ/ क्रद्गश्चशह्म्ह्लत्रह्म्द्बद् ग1ड्डठ्ठष्द्ग) पोर्टल पर जाकर आय सत्यापन के लिए अनुरोध करते हैं, तो इसके पश्चात नामित लोकल कमेटी (एलसी) इसे सत्यापित करेगी और एफआईडीआर में सत्यापित के रूप में दर्ज करेगी।