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हरियाणा सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति, पीएम श्री और सीएमईईई स्कूल शिक्षक तैनाती नीति-2026 लागू कर दी है। यह नीति 30 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी और शिक्षक स्थानांतरण नीति-2026 की उप-नीति के रूप में लागू रहेगी। इसका उद्देश्य उत्कृष्ट विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की पारदर्शी और मेरिट आधारित तैनाती सुनिश्चित करना है।
नई व्यवस्था के अनुसार इन स्कूलों में नियुक्ति या स्थानांतरण के इच्छुक सभी शिक्षकों को स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। अंतिम मेरिट 100 अंकों पर तैयार होगी, जिसमें 40 अंक (पीआरटी और एचटी के लिए 30 अंक) शैक्षणिक योग्यता तथा 60 अंक (पीआरटी और एचटी के लिए 70 अंक) लिखित स्क्रीनिंग परीक्षा के होंगे। दसवीं, बारहवीं, स्नातक, स्नातकोत्तर और बीएड के अंकों के आधार पर अकादमिक अंक दिए जाएंगे।
नीति के तहत 55 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षक स्क्रीनिंग परीक्षा में भाग नहीं ले सकेंगे। स्क्रीनिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने की वैधता तीन वर्ष रहेगी। यदि चयनित शिक्षकों की संख्या रिक्त पदों से अधिक होती है तो उन्हें भविष्य की रिक्तियों के लिए एक अलग पूल में रखा जाएगा।