December 16, 2025
rahaul sonia priyanka

**EDS: VIDEO GRAB @INCIndia** New Delhi: LoP in the Lok Sabha Rahul Gandhi, Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi and MP Priyanka Gandhi Vadra pay their last respects to former prime minister Manmohan Singh, in New Delhi, Friday, Dec. 27, 2024. (PTI Photo)(PTI12_27_2024_000070B)

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत खारिज कर दी।

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला किसी FIR पर आधारित नहीं, बल्कि एक निजी शिकायत पर आधारित है।

इसलिए ED की ओर से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दायर शिकायत विचार योग्य नहीं है।

कोर्ट ने कहा- मनी लॉन्ड्रिंग का मामला PMLA की धारा 3 में परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय है।

यह केस तब तक विचार योग्य नहीं है, जब तक वह अधिनियम की अनुसूची में दर्ज किसी अपराध से जुड़ा हो या उस मामले में FIR दर्ज हो।