हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति पॉलिसी, 2022 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है।
इस संशोधन के तहत 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए हरियाणा के नागरिकों के परिजनों को अनुकंपा आधार पर अनुबंध रोजगार प्रदान किया जाएगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
संशोधित प्रावधानों के अनुसार, संबंधित सरकारी नियमों में परिवार की मौजूदा परिभाषा के बावजूद, 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए व्यक्ति के परिवार का सर्वसम्मति से चिह्नित एक वर्तमान सदस्य हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से अनुबंध नियुक्ति के लिए पात्र होगा।