हरियाणा महिला विकास निगम की व्यक्तिगत ऋण योजना के अन्तर्गत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है और आयकर दाता नहीं हैं, उन महिलाओं को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से जिला प्रबंधक द्वारा 1 लाख रुपये व अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा 1.50 लाख रुपये तक ऋण बैंको को स्पोंसर करने की शक्तियां मुख्यालय से प्राप्त हैं।
इसमें हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा 25 प्रतिशत अनुदान राशि अधिकतम 10 हजार रुपये (सामान्य व बीसी केटेगरी के लिए) तथा 25 प्रतिशत अनुदान राशि (अनुसूचित जातियों के लिए) अधिकतम 25 हजार रुपये दी जाती है। लाभ प्राप्त कर्ता को कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा खुद वहन करना पड़ेगा और शेष राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से दी जाती है।
महिलाएं भिन्न-भिन्न कार्यो के लिए ऋण प्राप्त करके या अपने पहले व्यवसाय को बढ़ा भी सकती हैं। जैसे करियाना दुकान, मनियारी दुकान, जनरल स्टोर, ब्यूटी पार्लर, सिलाई सेंटर, कपडे़ का कार्य, ब्युटिक हैण्डलूम व भेड-बकरियां पालना इत्यादि।
अधिक जानकारी के लिए व ऋण लेने हेतु आवेदन करने के लिए निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम, गली नंबर 1, भगत सिंह कॉलोनी, नये बस स्टैंड के पीछे कैथल तथा दूरभाष नंबर 01746-294415 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए दो फोटो, दो कॉपी आधार कार्ड, दो कॉपी पैन कार्ड, दो कॉपी फैमिली आईडी, यदि महिला अनुसूचित जाति से संबंध रखती है तो दो कॉपी जाति प्रमाण पत्र की देना अनिवार्य है।