हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है, ताकि जरुरतमंद व बेसहारा परिवारों के सिर से बेटी की शादी पर होने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा, जिसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है।
अम्बाला के डीसी डॉ. शालीन ने जानकारी देते हुए बताया कि जो पात्र परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले shaadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करवाएं। पंजीकरण होने के पश्चात ही विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा।
अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये से कम है उसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपए का लाभ मिलेगा। सामान्य या पिछड़े वर्ग, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये से कम है उस परिवार को 41 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा।
इसी प्रकार सभी वर्गों की महिला खिलाडी को उनकी स्वयं की शादी हेतु (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये से कम) 41 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा।
इसी प्रकार सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, तलाकशुदा व अनाथ लडकियां, उनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
इसी तरह यदि जोडे में से दोनों (पति-पत्नी) दिव्यांग हो तो, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये से कम है को, 51 हजार रुपए तथा यदि जोड़े में से कोई एक (पति-पत्नी) दिव्यांग हो तो, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये से कम है को 41 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।