भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की अम्बाला (आरक्षित) लोकसभा सीट के अंतर्गत पड़ने वाले मुलाना (आरक्षित) विधानसभा हलके में तैनात बराड़ा के उप-मंडल अधिकारी (नागरिक)- एस.डी.ओ. (सिविल) अर्थात उपमंडलाधीश (एस.डी.एम.) बिजेंद्र सिंह, जो 2014 बैच के एच.सी.एस. (हरियाणा सिविल सेवा) अधिकारी हैं उनका तबादला कर उनके स्थान पर 2011 बैच के एच.सी.एस. अधिकारी अश्वनी मलिक को तैनात किया गया है.
मलिक इसे पूर्व कैथल जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और साथ साथ कैथल डी.आर.डी.ए. के सीईओ पद पर तैनात थे. बिजेंद्र की ताज़ा तैनाती के आदेश फिलहाल जारी नहीं किये गये हैं.
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार जो अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के एक रजिस्टर्ड मतदाता भी है, ने गत माह चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा को नोटिस भेजकर बराड़ा के निवर्तमान एस.डी.एम. बिजेंद्र सिंह को बदलने हेतु लिखा था क्योंकि बिजेंद्र 31 मई 2024 को हरियाणा सरकार की सेवा से रिटायर (सेवानिवृत्त ) हो रहे है जबकि आगामी लोकसभा आम चुनाव की पूरी प्रक्रिया 6 जून 2024 तक निर्धारित है.
गत फरवरी माह में चुनाव आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 22(1) में अंबाला लोकसभा सीट के लिए कुल पदांकित नौ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स ( एआरओ) अर्थात सहायक निर्वाचन अधिकारियों में बराड़ा एस.डी.ओ. (सिविल) अर्थात एसडीएम भी शामिल हैं.
हेमंत का तर्क था कि अम्बाला लो.स. सीट की निर्वाचन प्रक्रिया में एक ऐसे ए.आर.ओ. का सम्मिलित होना, जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान सरकारी सेवा से ही रिटायर होने वाला हो, उपयुक्त नहीं है.
चूंकि इस संबंध में उन्हें नोटिस भेजने के दो सप्ताह बाद भी कोई जवाब नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए उन्होंने गत 6 अप्रैल को चुनाव आयोग में आरटीआई याचिका दायर कर इस संबंध में संपूर्ण जानकारी मांगी जिसका जवाब तो फिलहाल लंबित है हालांकि इसी बीच अब उपरोक्त एच.सी.एस. अधिकारी बिजेंद्र सिंह का बराड़ा एस.डी.एम. पद से तबादला कर दिया गया है.