लोकसभा के आम चुनाव में प्रत्येक राजनैतिक पार्टी व उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के नियमों की पालना करनी होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में पारदर्शी व निष्पक्ष ढंग से ये चुनाव करवाए जाएंगे।
किसी भी राजनीतिक दल को कोई रैली या रोड शो का काफिला निकालना है तो उसकी अनुमति जिला प्रशासन से लेनी जरूरी है। रोड शो का काफिला निकलता है तो उससे रोड जाम नहीं होना चाहिए।
जहां पर अस्पताल व ट्रामा सेंटर होगा वहां से कोई भी राजनीतिक पार्टी रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा।