November 22, 2024
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि में 5000 रुपए की वृद्धि की है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही पत्रकार पेंशन योजना के तहत मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को अब 15,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इससे पहले सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाती थी।
हरियाणा राज्य में वेतन/पारिश्रमिक के आधार पर पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों का अनुभव रखने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के मीडियाकर्मी इस योजना के तहत मासिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मीडियाकर्मी को कम से कम पांच वर्षों के लिए सूचना, जनसंपर्क भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग, हरियाणा से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि किसी अन्य राज्य सरकार या समाचार संगठन से किसी भी प्रकार की पेंशन या मानदेय प्राप्त करने वाला मीडियाकर्मी भी पात्र होगा। हालांकि, यदि कोई पात्र मीडियाकर्मी हरियाणा राज्य/केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से 15,000 रुपए प्रति माह से कम राशि की पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना के तहत पेंशन की पात्रता उक्त संस्थानों से मिलने वाली पेंशन से कम हो जाएगी। योजना के तहत पेंशन प्राप्तकर्ता वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य
उन्होंने बताया कि पेंशन चाहने वाला आवेदक अगर हरियाणा का निवासी है तो उसका आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र की फोटो प्रतियां जमा करनी होगी और अगर पात्र आवेदक हरियाणा का निवासी नहीं है तो उसके परिवार पहचान पत्र (अस्थायी) के साथ आधार कार्ड की प्रति जमा करनी होगी।
योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य होगा। लाभार्थी मीडियाकर्मी के निधन के मामले में, मासिक पेंशन राशि का आधा हिस्सा उसके जीवनसाथी को दिया जाता रहेगा, अगर उसे किसी अन्य संगठन या केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कोई वेतन /अनुबंध शुल्क/पेंशन/पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है। परिवार का केवल एक सदस्य मासिक पेंशन के अनुदान के लिए पात्र होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *