दिल्ली के एक फैमिली कोर्ट ने बुधवार 4 अक्टूबर को क्रिकेटर शिखर धवन को आयशा मुखर्जी से तलाक की मंजूरी दे दी। कोर्ट ने माना कि आयशा ने शिखर के साथ मानसिक क्रूरता की।
कोर्ट ने तलाक याचिका में धवन के आरोपों को इस आधार पर मंजूरी दी कि आयशा ने या तो इनका विरोध नहीं किया या फिर वे खुद का बचाव करने में विफल रहीं। धवन उम्र में आयशा से दस साल छोटे हैं।
जज हरीश कुमार ने माना कि आयशा ने धवन को बेटे से एक साल तक दूर रखकर उन्हें मानसिक यातना झेलने को मजबूर किया। हालांकि, कोर्ट ने बेटे की स्थायी कस्टडी पर फैसला नहीं दिया। धवन, भारत और ऑस्ट्रेलिया में बेटे के साथ जरूरी वक्त बिता सकते हैं। उससे वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं।
कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता फेमस इंटरनेशनल खिलाड़ी और देश के लिए गौरव हैं। अगर वो भारत सरकार से मदद मांगें तो ऑस्ट्रेलिया सरकार से बेटे की कस्टडी या मुलाकात के अधिकार पर मदद की कोशिश की जानी चाहिए।
धवन की याचिका के मुताबिक, आयशा ने पहले उनके साथ भारत आकर रहने की बात कही थी। हालांकि, बाद में वो अपने पूर्व पति से कमिटमेंट के चलते अपनी बात से पीछे हट गईं।