November 21, 2024
ओपिनियन पोल व चुनाव संबंधी किसी अन्य सर्वे पर पाबंदी के आदेश

ओपिनियन पोल व चुनाव संबंधी किसी अन्य सर्वे पर पाबंदी के आदेश

उपचुनाव के मद्देनजर ओपिनियन पोल व चुनाव संबंधी किसी अन्य सर्वे पर पाबंदी के आदेश

हरियाणा निर्वाचन विभाग ने सिरसा जिले के ऐलनाबाद-46 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के मद्देनजर ओपिनियन पोल व चुनाव संबंधी किसी अन्य सर्वे आदि के परिणाम के प्रसारण व प्रकाशन पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती हेमा शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा करवाए जा रहे विभिन्न राज्यों के लोक सभा व विधान सभाओं के उप-चुनाव के लिए पाबंदी के ये आदेश जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 126क के तहत जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार, आयोग द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-126क की उपधारा(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव के एग्जिट पोल के परिणाम के समाचार पत्रों व न्यूज चैनलों में प्रसारण व प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी है।

हेमा शर्मा ने बताया कि आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 30 अक्तूबर, 2021 प्रात: 6 बजे से सायं 7.30 बजे के बीच या अधिसूचित ऐसी अवधि के दौरान एग्जिट पोल की प्रक्रिया नहीं की जा सकेगी और इस दौरान प्रिंट व इलैक्ट्रोनिक मीडिया सहित किसी भी अन्य माध्यम से एग्जिट पोल के परिणाम का प्रकाशन व प्रसारण करने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रतिबंध मतदान के लिए निर्धारित समय प्रारंभ होने से पहले दिन और मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक जारी रहेगा।

उन्होंने बताया कि आयोग के अधिनियम 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय समाप्त होने समय से 48 घंटे पहले से किसी भी इलैक्ट्रोनिक मीडिया ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति जो उपयुक्त धारा के नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकती है।

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