गाड़ी के शीशे काले करवाना या उस पर किसी तरह की जाली लगाना यातायात के नियमों का उल्लंघन है। साथ ही गैरकानूनी भी है। ट्रैफिक नियमों के अनुसार कार के शीशों पर जीरो विजिबिलिटी वाली ब्लैक फिल्म लगाने पर 10 हजार रुपए के चालान करने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी की शीशों में काली फिल्म नहीं लगा सकता। काला शीशा लगे वाहन के अंदर कौन है, अपराधी हैं या वीआईपी, इसका पता न तो पुलिस को चल पाता है न जनता को।
काला शीशा लगे वाहनों का उपयोग अक्सर आपराधिक गतिविधियों के लिए होता आया है। कारों से हत्या और अपहरण की वारदातों को अंजाम दिया जा सकता है। आपराधिक चरित्र वाले लोग अपनी पहचान छिपाने के लिए ऐसे वाहनों का उपयोग करते हैं।
इस लिए ब्लैक फिल्म या जाली वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के साथ संबंधित थाना भी ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करेगा।