November 24, 2024

एक वर्ष की नियम अवधि के लिए अनुबन्ध के आधार पर विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में हरियाणा राज्य में सहायक बल स्थापित करने के लिए एक तय मानदेय जैसा कि नीचे दर्शाया गया है हरियाणा राज्य औधोगिक सुरक्षा बल (एच0एस0आई0एस0एफ0) से हटाए गए भूतपूर्व सिपाहियों व सेवानिवृत सैनिकों को अम्बाला में निम्नलिखित निबन्धनों तथा शर्तों पर लिया जाएगा:-
1 हरियाणा राज्य औधोगिक सुरक्षा बल (एच0एस0आई0एस0एफ0) से हटाए गए भूतपूर्व सिपाहियों व सेवानिवृत सैनिकों जिनकी आयु 25 से 50 वर्ष के बीच है और उन्हें अनुशासनहीनता, कदाचार या चिकित्सा अस्वस्थता के कारण सेवा से नहीं हटाया गया हो, पात्र होंगे।
2 इस तरह के पात्र स्वयँ सेवक, हरियाणा राज्य औधोगिक सुरक्षा बल (एच0एस0आई0एस0एफ0) से हटाए गए भूतपूर्व सिपाही व सेवानिवृत सैनिक केवल एक वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित मासिक मानदेय पर रखे जाएगें। यह राशि विशेष पुलिस अधिकारी को नकद न देकर उसके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी।
3 हरियाणा राज्य औधोगिक सुरक्षा बल (एच0एस0आई0एस0एफ0) से हटाए गए भूतपूर्व सिपाहियों व सेवानिवृत सैनिकों जिनकी आयु 25 से 50 वर्ष के बीच हो व उनकी शैक्षणिक योग्यता 10़2 होनी अनिवार्य है।
4 इस सहायक बल के सदस्यों व सेवानिवृत सैनिक को उनके गृह पुलिस थानों में तैनात नहीं किया जाएगा लेकिन यह ध्यान में रखा जाएगा कि उनके नजदीक पुलिस थानों जो उनके निवास स्थान के नजदीक हों में तैनात किया जाएगा। यद्यपि जो इच्छुक होगें उन्हें अन्य जिलों में भी तैनात किया जा सकता है।
5 इस सहायक बल के सदस्यों को भर्ती के समय दो जोड़े वर्दी, एक जोड़े जूते और अन्य आवश्यक वर्दी से सम्बन्धित वस्तुओं के लिए 3000/-रूपये केवल एक बार दिए जाएगें।
6 इस बल के सदस्य जब सरकारी दोरें पर होगें तो उसके लिए 150/-रूपये प्रति दिन यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा।
7 उन्हें आकस्मिक अवकाश जो हरियाणा पुलिस के सिपाहियों के लिए लागू है दिया जाएगा।
8 आवेदक केवल हरियाणा राज्य औधोगिक सुरक्षा बल (एच0एस0आई0एस0एफ0) का भूतपूर्व सिपाही व सेवानिवृत सैनिक हरियाणा राज्य से ही होना चाहिए।
9 हरियाणा राज्य औधोगिक सुरक्षा बल (एच0एस0आई0एस0एफ0) से हटाए जाने का प्रमाण पत्र व सेवानिवृत सैनिक सेना द्वारा जारी किया गया सेवानिवृत प्रमाण-पत्र साथ लेकर आएगें।
10 किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता किए जाने पर विशेष पुलिस अधिकारी को सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त द्वारा बिना किसी नोटिस के उसकी सेवा निरस्त की जाएगी।

पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार व फिजिकल टैस्ट के समय अपने मूल प्रमाण-पत्र तथा प्रमाणित छाया प्रतियाँ जन्मतिथि के समर्थन में योग्यता अनुभव हरियाणा राज्य औधोगिक सुरक्षा बल (एच0एस0आई0एस0एफ0) से हटाए जाने वाला अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र व सेवानिवृत सैनिक सेना द्वारा जारी किया गया सेवानिवृत प्रमाण-पत्र तथा चार पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ पुलिस लाईन अम्बाला में रोजनामचा पर प्रबन्धक पुलिस लाईन अम्बाला के पास 04 जुलाई 2023 को सुबह 9.00 बजे आवेदनकर्ता मूल दस्तावेज लेकर उपस्थित होगें।

यदि कोई भी आवेदनकर्ता 9-00 बजे के बाद आएगा तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी।
उपरोक्त शर्ते व नियम माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा के कार्यालय के पत्र-क्रमाक 6816-45/ई-(प्प्)-1 दिनांक  07/06/2016, 11213-28/ई-(प्प्)-1 दिनांक  30/08/2016, 11556-59/ई-(प्प्)-1 दिनांक  01/09/2016, 4816-45/ई-(प्प्)-1 दिनांक 071/06/2016 के अनुसार निर्धारित किए गए है।

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