हरियाणा में कर्मचारियों को सशर्त प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा। इसके लिए CS ने एक लेटर जारी किया है, जिसमें सभी शर्तों का उल्लेख किया गया है।
विभाग में अनुसूचित जाति,जनजाति का डाटा इकट्ठा करना होगा। साथ ही हर कैडर का डाटा अलग से तैयार करना होगा।
यदि रोस्टर व्यवस्था लागू तो उसे भी मेंटेन करना होगा। साथ ही पदोन्नति देने वाले अधिकारी की भी जिम्मेदारी तय की गई है।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी लेटर में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार प्रशासकीय विभाग एचआरएमएस से रिक्त और स्वीकृत पदों की संख्या का आकलन करेंगे।
इसे सत्यापित करेंगे और प्रभारी मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री से अप्रूव्ल प्राप्त करने उपरांत कैडर वाइज कमी के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण के मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सीएस के लेटर में सुप्रीम कोर्ट के 28 जनवरी 2022 के एक फैसले का जिक्र किया गया है। इसमें सभी शर्तों का उल्लेख किया गया है।
इसलिए प्रमोशन में रिजर्वेशन देते समय इन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है।