देश के फाइनेंसियल सिस्टम में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने का अभियान चलाया हुआ है। सभी नागरिक इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर इस बात की जांच कर लें कि उनका पैन आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है या नहीं। अगर पैन-आधार लिंक नहीं है तो 30 जून 2023 तक अपने पैन-आधार को लिंक करवा लें अन्यथा ऐसे पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
डीसी राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि जो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे उन्हें भविष्य में सदा के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सिस्टम में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 निर्धारित की गई है। अब ऐसे सभी पैन कार्ड धारकों जिन्होंने अभी तक अपना पैन आधार के साथ लिंक नहीं करवाया है उन्हें एक हजार जुर्माने के साथ पैन-आधार को लिंक करवाना होगा। कोई भी नागरिक स्वयं भी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फीस जमा करवाकर यह कार्य कर सकता है।
म नागरिकों से आह्वान किया कि वे व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से आए लिंक पर क्लिक ना करें। केवल ऑफिशियल वेबसाइट 222.द्बठ्ठष्शद्वद्गह्लड्ड3.द् दश1.द्बठ्ठ पर जाकर ही अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करें अन्यथा आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। आयकर विभाग ने एक सर्कुलर जारी करके सभी पैन धारकों को 30 जून 2023 के भीतर अपने पैन-आधार को लिंक कराना अनिवार्य किया है। अब पैन-आधार को लिंक करने वाले पैन धारकों को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा अन्यथा पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर विभाग ने कर चोरी को नियंत्रित करने और रोकने के लिए पैन-आधार को जोडऩा अनिवार्य कर दिया है।