April 20, 2025
punjab and haryana high court

5 साल तक लव रिलेशनशिप में रहने के बाद मल्लिकार्जुन ने अपनी प्रेमिका रश्मिका से शादी करने से इनकार कर दिया।

जिसके बाद रश्मिका ने मल्लिकार्जुन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया। अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने लड़के को निर्दोष बताकर बरी कर दिया। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि-

‘ऐसा संभव नहीं है कि लड़की की सहमति के बिना दोनों 5 साल तक एक-दूसरे के साथ रिलेशन में रहे हों। इतने लंबे समय तक इस रिलेशन का चलना ही IPC की धारा 375 और धारा 376 के लगाए गए रेप के आरोपों को कमजोर करते हैं।’

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