आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से राज्य की विधवा, तलाकशुदा तथा कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं को बैंकों के माध्यम से अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
इस स्कीम के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में अदा करके की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रु व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी, महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो, महिला की वार्षिक आमदनी 3 लाख रु से ज्यादा ना हो तथा वह हरियाणा की स्थायी निवासी हो।
उन्होंने बताया कि इस स्कीम में मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, ऑटो रिक्शा इत्यादि शामिल है। उन्होंने बताया कि इच्छुक महिलाएं आवेदन करने के लिए व फार्म प्राप्त करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं।