भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से 10 साल पुराने आधार कार्ड जो बैंक खातों, बिजली कनेक्शन, स्कूल दाखिले, फैमिली आईडी, पेन कार्ड, वोटर कार्ड व आयकर अकाउंट से लिंक किए गए, को अपडेट किया जा रहा है।
आधार कार्ड भारत में निवासियों की पहचान के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रमाण के रूप में उभरा है। यह जिलावासियों के हित में है कि वे अपने आधार को पहचान के वर्तमान प्रमाण और पते के प्रमाण के साथ अपडेट रखें। बड़ी संख्या में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं और वित्तीय संस्थान जैसे बैंक और एनबीएफसी ग्राहकों को प्रमाणित करने और ऑनबोर्ड करने के लिए आधार का उपयोग करते हैं।
उन्होंने जिलावासियों से आग्रह किया कि वे आधार विवरण में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ-साथ 5 और 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक भी अवश्य अपडेट करवाएं। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड अपडेशन के लिए आधार कार्ड धारक को निर्धारित शुल्क 50 रूपए का भुगतान करना होगा।
एडीसी ने बताया कि आधार ऑपरेटरों को निर्देश दिए गए है कि आधार कार्ड अपडेशन के कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरते तथा इस बात का ध्यान रखें कि आधार में नाम, जन्म तिथि, पता सहित अन्य विवरण सही से दर्ज हो ताकि आधार कार्ड धारक को बाद में किसी प्रकार की परेशानी न आए।
उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने आधार कार्ड के दस्तावेज अपलोड करने का शुल्क निर्धारित किया है। जिसके मुताबिक एक आधार कार्ड के दस्तावेज अपलोड करवाने पर 50 रूप्ए बतौर शुल्क भुगतान करना होगा। अधिक शुल्क वसूली की शिकायत मिलने पर ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।