एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य की हत्या की साजिश रचते हुए नकाबपोशों ने उन पर हमला किया लेकिन वीरेश शांडिल्य की किस्मत अच्छी थी जो 4 फरवरी को दोपहर 12.20 पर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने खालिस्तान व कौमी इंसाफ मोर्चा के खिलाफ ज्ञापन देने का समय दिया था।
अगर वीरेश शांडिल्य 4 फरवरी को अपने दफ्तर अम्बाला शहर पालिका विहार होते तो उनकी नकाबपोशों द्वारा हत्या करना तय था। आज अम्बाला पुलिस ने एसएचओ राम कुमार के नेतृत्व में नकाबपोश 2 आरोपियों जिनकी पहचान मनजिंद सिंह उर्फ मन्नी पुत्र जसबेग सिंह व प्रवीन चौहान पुत्र राजपाल को आज गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली।
और अम्बाला पुलिस ने जहां इस मामले में 452, 506, 427, 34 के तहत 4 फरवरी 2023 को मामला दर्ज किया था लेकिन अम्बाला पुलिस ने इस मामले में धारा 120 भी जोड़ दी है। नकाबपोश आरोपियों को आज अम्बाला पुलिस ने जज रवनीत की कोर्ट में पेश किया, जहां आरोपियों की तरफ से प्रमोद चौहान वकील पेश हुए जबकि एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने अपने केस की बहस खुद की
जहां आरोपियों का वकील पुलिस रिमांड का विरोध कर रहा था कि किसी किस्म की कोई रिकवरी प्रवीन चौहान से नहीं करनी तो इस पर वीरेश शांडिल्य ने अदालत को पुख्ता दलीलें दी और कहा कि प्रवीन चौहान काम प्रॉपर्टी डीलर का करता है और लोगों की हत्या करवाने के लिए भाड़े के लोग भेजता है। हथियार उपलब्ध करवाता है।