November 22, 2024
नगर निगम ने शहर में कमर्शियल विज्ञापन के अवैध होर्डिंग बैनर लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है। शहर में प्रतिबंधित स्थानों पर अवैध तौर पर लगाए जाने वाले अवैध होर्डिंग बैनर को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक नगर निगम ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई के अवैध होर्डिंग व बैनर हटवाए हैं, लेकिन अब जो नगर निगम की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर अवैध होर्डिंग बैनर लगाएगा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर बुधवार को निगम की टीम ने शहर में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग व बैनर हटाए। एटीपी लखमी सिंह के नेतृत्व में शहर की विभिन्न सड़कों, चौकों व सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए अवैध होर्डिंग हटाए गए। इस दौरान एटीपी लखमी सिंह ने चेतावनी दी कि यदि अब कोई भी निगम की अनुमति के बिना होर्डिंग लगाएगा, उसके खिलाफ नियमों की अवहेलना करने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
बुधवार को निगम की टीम ने विशेष अभियान चलाकर शहर में विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से लगे होर्डिंग व बैनर हटाए। यह होर्डिंग व बैनर निगम की अनुमति के बिना शहर के विभिन्न चौकों, पार्कों की दीवारों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से लगाए हुए थे। जो शहर की सुंदरता बिगाड़ रहे थे। बिना अनुमति से लगाए गए इन होर्डिंग की वजह से नगर निगम को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान भी हो रहा था।
एटीपी लखमी सिंह के नेतृत्व में निगम की टीम रेलवे रोड पर रेलवे स्टेशन चौक (अग्रसेन चौक), महावीर चौक, शहीद भगत सिंह चौक, नगर निगम कार्यालय, जगाधरी वर्कशाप रोड, जगाधरी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस रोड व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बिना निगम की अनुमति अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग, बैनर व पोस्टर हटाए। टीम ने होर्डिंग व बैनरों को उतारकर निगम के वाहनों में लोड कर से गोदाम में पहुंचाया।
उन्होंने बताया कि नगर निगम इलाके में होर्डिंग लगाने के लिए कुछ स्थान चिन्हित किए गए है। नगर निगम की ओर से निर्धारित इन जगह पर शुल्क देकर ही बैनर या होर्डिंग लगाया जा सकता है। इसके अलावा शहर में होर्डिंग लगाने के लिए नगर निगम से अनुमति लेनी होती है। लेकिन कुछ लोगों ने शहर में बिना अनुमति होर्डिंग लगाए हुए है।
जो अवैध है। बुधवार को शहर के कई मार्गों व सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग, बैनर व पोस्टर हटाए गए है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की अनुमति के बिना कोई भी होर्डिंग और बैनर न लगाए। बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग व बैनरों को हटाकर जब्त कर लिया जाएगा और होर्डिंग लगाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

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