हरियाणा के अंबाला में जिला परिषद चेयरमैन चुनाव से एक दिन पहले गिरफ्तार किए AAP नेता मक्खन सिंह लबाना को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत दे दी है।
मक्खन सिंह लबाना का केस लड़ रहे वकील रोहित जैन ने बताया कि लबाना न्यायिक हिरासत में थे। कोर्ट ने मंगलवार को उनकी जमानत मंजूर कर दी थी। मंगलवार को ही लबाना जेल से बाहर आ गए थे।
अंबाला कैंट थाना पुलिस ने मक्खन सिंह लबाना को कबूतरबाजी के मामले में 24 दिसंबर को हिरासत में लिया था, जिसके बाद पुलिस ने 13 दिसंबर को दर्ज हुए कबूतरबाजी के एक मामले में धारा 120-B के तहत लबाना की गिरफ्तारी दिखाई थी।
उस वक्त लबाना की गिरफ्तार पर बवाल खड़ा हो गया था। लबाना की रिहाई के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और परिजनों ने CIA-2 के बाहर धरना देकर रोष जताया था।