दिल्ली के कंझावला में युवती की कार से घसीटकर मौत के मामले में पुलिस ने हत्या की धारा जोड़ दी है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सबूतों को इकट्ठा करने के बाद आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) की जगह धारा 302 (हत्या) जोड़ दी गई है।
बता दें कि इस मामले में गृह मंत्रालय भी नजर बनाए हुए है। गृह मंत्रालय ने करीब एक सप्ताह पहले पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को सभी आरोपितों के खिलाफ हत्या की धारा में केस चलाने को कहा था।
पहले पुलिस ने खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने, सुबूत को मिटाने की कोशिश, गैर इरादतन हत्या और आपराधिक साजिश रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
मामले में सभी आरोपितों दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन, मनोज मित्तल, आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंकुश को 7 जनवरी और आशुतोष को 17 जनवरी को रोहिणी कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।