प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत जरूरी है।
उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान जो परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले शादी. ईदिशा.जीओवी.इन पर ऑनलाईन पंजीकरण करवायें। यह पंजीकरण होने के पश्चात ही विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति व टपरीवास जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रूपए का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवा, तलाकशुदा, बेसहारा, गरीब महिला महिलाओं एवं अनाथ लड़कियों के विवाह करने के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाई जा रही है, जो परिवार बीपीएल सूची में या उनकी आय एक लाख 80 हजार रूपए से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रूपए का अनुदान दिया जाएगा।
बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रूपए का लाभ –
उपायुक्त ने बताया कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रूपए का अनुदान मिलेगा। इसी तरह महिला खिलाड़ी किसी भी आय या किसी भी वर्ग में हो उनकी स्वयं की शादी हेतु 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रूपए से कम है, उनको 31 हजार रूपए का अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युगल चालीस प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रूपए और पति-पत्नी में से एक जन चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।