सभी किसानों को अवगत करवाया जाता है कि मत्स्य विभाग हरियाणा द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंर्तगत विभिन्न मदों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों तथा महिलाओं को 60 प्रतिशत तथा सामान्य जाति के लाभार्थियों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। यह जानकारी जिला मत्स्य अधिकारी रवि बाठला ने दी।
उन्होंने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न मदों में अनुदान प्राप्त किया जा सकता है जैसा कि नये तालाब की खुदाई, खाद खुराक, नये तालाब एवं बीज उत्पादन युनिट, आरएएस, बायोफ लोक, सजावटी मछली पालन ईकाई, मछली बेचने की दुकान, रंगीन मछली की दुकान, मछली बेचने हेतू ऑटो, मोटरसाईकिल, साईकल तथा अन्य मद जो भी स्कीम के अंतर्गत है। मत्स्य विभाग इस स्कीम के अंर्तगत वर्ष 2023-24 के लिए आवेदन आंमत्रित करता है। एक सप्ताह मे आवेदन करे।
आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता तथा जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अधिक जानकारी हेतू जिला मत्स्य अधिकारी अम्बाला के कार्यालय विकास विहार, अम्बाला शहर में किसी भी कार्य दिवस मे सम्पर्क कर सकते है। अनुदान पहले आओ पहले पाओ तथा बजट की उपलब्धलता अनुसार दिया जायेगा।