सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमों को आसान ऋण और तकनीकी सहायता जैसे कई कदम उठाकर सशक्त बनाया जा रहा है ताकि उनमें दुनिया के बाजारों से प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़े और वे आत्मनिर्भर भारत अभियान के मजबूत भागीदार बनें। सरकार की इस पहल से दो लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को लाभ मिलेगा।
पी.एम.एफ.एम.ई (प्रधानमन्त्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग-इंटरप्राइजेज) स्कीम के अन्तर्गत अपने सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को बढ़ाने के लिए एवं 35 प्रतिशत की सब्सिडी के साथ बैंक ऋण पाने के लिए उद्यमी www.pmfme.mofpi.gov.in पोर् टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पी.एम.एफ.एम.ई स्कीम के फायदों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बैंक से लोन लेने पर 35 प्रतिशत सब्सिडी. (अधिकतम दस लाख रूपये) दिए जाने का प्रावधान है।
इसके अलावा जिले के ओडीओपी उत्पाद के अंतर्गत नए उद्योग लगाने व पहले से स्थापित कोई भी खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी ईकाइयों के लिए भी बैंक से लोन एवं सब्सिड़ी उपलब्ध होगी और उद्यमी को उत्पादों के लिए ट्रेनिंग- और तकनीकी सहायता दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र हो, आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना में ऋण प्राप्त करन के लिए उक्त पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।