November 22, 2024
manoharLAL khattar AICTE
सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमों को आसान ऋण और तकनीकी सहायता जैसे कई कदम उठाकर सशक्त बनाया जा रहा है ताकि उनमें दुनिया के बाजारों से प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़े और वे आत्मनिर्भर भारत अभियान के मजबूत भागीदार बनें। सरकार की इस पहल से दो लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को लाभ मिलेगा।
पी.एम.एफ.एम.ई (प्रधानमन्त्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग-इंटरप्राइजेज) स्कीम के अन्तर्गत अपने सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को बढ़ाने के लिए एवं 35 प्रतिशत की सब्सिडी के साथ बैंक ऋण पाने के लिए उद्यमी   www.pmfme.mofpi.gov.in  पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।  पी.एम.एफ.एम.ई स्कीम के फायदों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बैंक से लोन लेने पर 35 प्रतिशत सब्सिडी. (अधिकतम दस लाख रूपये) दिए जाने का प्रावधान है।
इसके अलावा जिले के ओडीओपी उत्पाद के अंतर्गत नए उद्योग लगाने व पहले से स्थापित कोई भी खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी ईकाइयों के लिए भी बैंक से लोन एवं सब्सिड़ी उपलब्ध होगी और उद्यमी को उत्पादों के लिए ट्रेनिंग- और तकनीकी सहायता दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र हो, आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना में ऋण प्राप्त करन के लिए उक्त पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

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