हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा आज दोपहर 12 बजे से लागू हो जाएगी। हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में महिलाओं और 15 वर्ष तक के बच्चे का किराया नहीं लगेगा। ये सुविधा आज 21 अगस्त की दोपहर 12 बजे से 22 अगस्त की रात 12 बजे तक 36 घंटे लागू रहेगी। इस दौरान महिलाएं अपने भाई के घर जाकर रक्षा बंधन का त्योहार मना सकेंगी।
सुविधा प्रदेश के शहर व गांवों के अलावा चंडीगढ़ व दिल्ली जाने के लिए भी लागू रहेगी। इस बार बसों में कोविड-19 को देखते हुए कुछ हिदायतों को भी लागू किया गया है, जिनका पालन करके कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकेगा। बसें 50 फीसदी सवारियों के साथ सफर तय करेंगी। इसके अलावा वैक्सीन लगवाई हुई हो। यह मुफ्त सुविधा वातानुकूलित बसों में नहीं मिलेगी।
सिटी बस में भी मिलेगी सुविधा
करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि जिले की करीब 137 बसें प्रतिदिन 35 हजार से 40 हजार किमी तक का सफर तय करेंगी। महिलाओं को यात्रा के लिए जिले के सभी चालक व परिचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए अधिकतर रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सिटी बस सेवा में भी यह सुविधा मिलेगी।
2006 से मिल रही है सुविधा
वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रक्षा बंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत की थी, जो वर्ष 2019 तक निरंतर चली। कोरोना के कारण वर्ष 2020 में महिलाओं के लिए रक्षा बंधन पर फ्री सफर नहीं हो पाया। इस बार 50 फीसदी सवारियों के साथ बस चलाने के आदेश दिए गए हैं।