April 20, 2025
SP Ambala Shri JS Randhawa - Copy

पोक्सो एक्ट की धारा 06 के अन्र्तगत महिला पुलिस थाना अम्बाला में दी गई शिकायत पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा सही समय पर उचित कार्यवाही न करने से सम्बन्धित मामला सज्ञंान में आने पर मामले की गम्भीरता को देखते हुए इस मामले में जाचँ करवाई गई। जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट उपरान्त पोक्सों एक्ट के अन्र्तगत नियमानुसार उचित कार्यवाही न करने पर थाना बलदेव नगर में जाचँ अधिकारीयों के खिलाफ आई0पी0सी0 की धारा 166-ए के अन्र्तगत मामला दर्ज किया गया है। यह जानकारी दी है पुलिस अधीक्षक अम्बाला श्री जशनदीप सिहँ रंधावा ने।

पुलिस अधीक्षक अम्बाला ने आगे जानकारी देते हुए बतलाया कि 26 फरवरी 2022 को पीड़ित नाबालिगा ने महिला पुलिस थाना अम्बाला में शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपी शुभम ने उससे दुराचार किया है। इस मामले की जाचँ अनुसंधान अधिकारी महिला सहायक उप निरीक्षक दया रानी एवम महिला मुख्य सिपाही बेअन्त कौर को सौपी गई थी। इस मामले में जाचँ अधिकारी द्वारा सही समय पर पोक्सो-एक्ट की धारा 06 के अन्र्तगत मामला दर्ज नहीं किया गया।

यह मामला संज्ञान में आने पर इस मामले की जाचँ उस समय प्रबन्धक महिला पुलिस थाना के पद पर तैनात उप-निरीक्षक देवेन्द्र कौर के माध्यम से करवाई गई। उप-निरीक्षक देवेन्द्र कौर द्वारा की गई जाचँ उपरान्त प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर पोक्सो-एक्ट की धारा 06 के अन्र्तगत सही समय पर उचित कार्यवाही न करने और अनुसंधान अधिकारी के कत्र्तव्यों का पालन न करने का दोषी पाए जाने पर महिला सहायक उप निरीक्षक दया रानी एवम महिला मुख्य सिपाही बेअन्त कौर के खिलाफ आई0पी0सी0 की धारा 166-ए के अन्र्तगत थाना बलदेव नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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