हरियाणा में दिल्ली की तर्ज पर अब भारी वाहनों के लिए लेन सिस्टम लागू होगा। दैनिक जागरण के सड़क सुरक्षा अभियान के बाद प्रदेश सरकार ने सर्दियों में कोहरे से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
इसके तहत सुरक्षा संबंधी 15 नियम ट्रैफिक पुलिस द्वारा बनाए जाएंगे। ये नियम अस्थायी नहीं स्थायी होंगे। इन नियमों को 31 दिसंबर तक बनाकर सरकार को सौंपा जाएगा ताकि सरकार इनके कानून बना सके।
राष्ट्रीय और राज्य मार्ग से लेकर एक्सप्रेस वे पर अब भारी वाहनों के लिए हरियाणा में भी लेन ड्राइविंग अनिवार्य होगी। जो लेन सिस्टम का उल्लंघन करेगा, उस पर मोटर व्हीकल एक्ट- 2019 के तहत सबसे बड़ा चालान होगा।
गृहमंत्री विज ने कहा कि राज्य में ट्रैफिक पुलिस का अलग काडर भी बनाने पर सरकार विचार कर रही है। फिलहाल ट्रैफिक में व्यापक सुधार के लिए सरकार ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी दी है। अब एडीजीपी ट्रैफिक का अलग पद बनाया गया है। इस पर पहले एडीजीपी ट्रैफिक हरदीप दून को नियुक्त किया गया है। एडीजीपी का ट्रैफिक फोकस एरिया होगा।
गृहमंत्री के अनुसार हरियाणा में प्रतिवर्ष 10 से 11 हजार सड़क दुर्घटनाओं में करीब पांच हजार लोग मारे जाते हैं। एडीजीपी ट्रैफिक को आदेश दिए गए हैं कि इन दुर्घटनाओं को आधा करने का लक्ष्य तय किया जाए। इसके लिए जो भी सुधार करने हैं, उन पर समयबद्ध काम किया जाए तथा डायल 112 सेवा के जरिये लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित किया जाए। विज ने कहा कि 15 दिसंबर तक राज्य में लगे सभी सीसीटीवी की मैपिंग करा ली जाएगी।