November 26, 2024
cm monohar lal khattar
प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ अब विवाह पंजीकरण के बाद दिया जाएगा। अब विवाह पंजीकरण के बाद ही आवेदन कर सकेंगे। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को नए पोर्टल www.shaadi.edish.gov.in पर आवेदन करना होगा। इससे पूर्व सरल पोर्टल पर आवेदन किया जाता था।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में अब विवाह पंजीकरण करवाने के बाद ही शगुन राशि मिल सकेगी। पहले आवेदक को शादी करने के बाद तीन माह के अंदर आवेदन करना होता था, लेकिन तब विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं था। अब आवेदक को तीन माह की बजाय आवेदन करने के लिए छ: माह का समय मिलेगा, परंतु आवेदक को विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अब विवाह पंजीकरण के बाद ही लाभार्थी आवेदन कर सकेंगे। तभी उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा इस संदर्भ में हिदायतें जारी की गई है।
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सरल पोर्टल की बजाय अब नए पोर्टल पर करना होगा आवेदन-
उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि पहले आवेदक इस योजना का लाभ लेने के लिए सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते थे। अब विभाग ने सरल पोर्टल की बजाय नए पोर्टल पर आवेदन करने की हिदायतें जारी की है। आवेदक को विवाह पंजीकरण के उपरांत नए पोर्टल www.shaadi.edish.gov.in पर आवेदन करना होगा।

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