November 24, 2024
manoharLAL khattar AICTE
पंचायती राज संस्थाओं के छठे आम चुनाव के पंच, सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्य पद का चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को अब पुलिस विभाग से सत्यापन प्रमाण व रिहायशी प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। इस संदर्भ में हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने नामांकन कर रहे उम्मीदवारों को पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र देनी की कोई आवश्यकता नहीं होने के निर्देश जारी कर दिए है।
उम्मीदवार को महज खुद से सत्यापित एक शपथ-पत्र (एफिडेविट) देना होगा, जिसमें अपने से संबंधित सभी पुलिस केस की जानकारी उस शपथ पत्र में देनी होगी। इसी के आधार पर नामांकन भरा जा सकता है। सभी उम्मीदवाारों को अपने नामांकन फार्म को अच्छी प्रकार से भरना होगा। इसके साथ ही पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार को मूल निवासी प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी उम्मीवादर चुनाव लड़ रहा है, सिर्फ उसका नाम संबंधित पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद की मतदाता सूची में दर्ज होना जरुरी है। उन्होंने चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों से अपील की कि वे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हिदायतों पर ही विश्वास करें, अन्य अफवाहों पर ध्यान न दें।
उम्मीदवार को देना होगा सिर्फ अपने से जुड़ा नो-ड्यूज सर्टिफिकेट
पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, उसे सिर्फ अपने से जुड़ा नो-ड्यूज सर्टिफिकेट देना होगा। उस व्यक्ति पर यदि कोई देनदारी नहीं है तो वह चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यह संशय बना हुआ था कि यदि परिवार के किसी सदस्य पर सहकारी बैंक, बिजली विभाग, कृषि लोन की देनदारी है तो उस परिवार का अन्य सदस्य क्या चुनाव लड़ सकता है या नहीं? आयोग ने इस संबंध में अब स्थिति को साफ कर दिया है।

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