अब देश के नागरिकों को मतदाता पहचान पत्र वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए साल में एक नहीं चार अवसर मिलेंगे। आम नागरिक साल में एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई या एक अक्टूबर को 18 साल की आयु पूरी करने पर मतदाता के तौर पर पंजीकरण करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
18 वर्ष के युवाओं को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अब एक जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए वर्ष में चार मौके प्रदान कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक एक जनवरी को 18 साल की आयु पूरी करने पर ही कोई नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का आवेदन कर सकता था।
उन्होंने बताया कि एक जनवरी के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ता था। अब मतदाता सूची के रिवीजन फोटो इलेक्टोरल रोल में अपडेशन के लिए भी नए अपडेट फॉर्म का उपयोग किया जाएगा। सभी नए नियम एक अगस्त 2022 से लागू हो गए हैं।
वोटर आईडी आधार नंबर से लिंक कराने के लिए फॉर्म नंबर 6.बी भरकर संबंधित अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है। मतदाता आनलाइन माध्यम से भी अपना आधार नंबर फॉम 6.बी में भर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फॉर्म नंबर 6ए मतदाता सूची में शामिल नाम को डिलीट कराने के लिए फॉर्म नंबर 7 तथा नाम में संशोधन, निवास परिवर्तन आदि के लिए फॉर्म नंबर 8 भरा जाता है।