हरियाणा सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल आरंभ किया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अब सीधे ही आपदा में फसलों को हुए नुकसान की जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त राहुल हुड्डïा ने कहा कि जिला में हुई बरसात से जिन किसानों की फसल क्षतिग्रस्त हुई है वे किसान 72 घंटों के अंदर-अंदर ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल द्धह्लह्लश्चह्य://द्घड्डह्यड् डद्य.द्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्ड.द् दश1.द्बठ्ठ/द्घड्डह्म्द्वद्गह् म्/खार्बालोगीं पर क्षतिग्रस्त हुई फसल की भरपाई के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यह फसल नुकसान की स्थिति में आवेदन, सत्यापन और मुआवजा प्रदान करने की प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में हरियाणा सरकार का ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना व सीड विकास कार्यक्रम के तहत कवर हैं उन किसानों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।
उपायुक्त ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से मुआवजा राशि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर उपलब्ध करवाए गए काश्तकार के सत्यापित खाते में सीधे जमा करवाई जाएगी। इसके लिए किसानों को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल के अलावा कही भी पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि संबंधित खसरा नंबर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना व सीड विकास कार्यक्रम के तहत पंजीकृत नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर किसान समय-समय पर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
पंजीकरण हेतु मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र या मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पंजीकरण नम्बर में से कोई एक अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि फसल के मुआवजे के लिए स्लैब निर्धारित किए गए है।