वर्ष 2022-23 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार की इन-सीटू क्रोप रेजीड्यू मैनेजमैन्ट स्कीम के तहत फसल अवशेष प्रबन्धन कृषि यन्त्रों पर अनुदान हेतू 31 अगस्त 2022 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे। विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्रता सुनिश्चित करने के लिये सभी आवेदकों द्वारा अपने सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाने आवश्यक है।
योजना के तहत जिन किसानों ने अन्तिम तिथि तक विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया था, ऐसे सभी आवेदक किसान/समितियाँ ऑनलाईन आवेदन करते समय अपलोड किये गये आवश्यक दस्तावेज जैसे कि परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, अनुसूचित जाति/लघु/सीमान्त किसान श्रेणी में अनुदान का लाभ लेने हेतू प्रमाण पत्र, हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैद्य आर0सी0, बैंक खाते की पासबुक/कैंसल चैक, पिछले 2 वर्षों में किसी भी योजना में उक्त कृषि यन्त्रों पर अनुदान का लाभ न लेने बारे स्वयं घोषणा पत्र, फसल अवशेष न जलाने बारे वचन पत्र, कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतू आवेदन के लिये पंजीकरण की प्रति, अनुसूचित जाति श्रेणी में लाभ हेतू 40 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति श्रेणी से सम्बन्धित होने का प्रमाण, ऑनलाईन किये गये आवेदन की रसीद इत्यादि सहायक कृषि अभियन्ता, यमुनानगर के कार्यालय में 11 सितम्बर 2022 तक जमा करवाये।