सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वालों पर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बुधवार को निगम की टीमों दोनों जोन में सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई की। दोनों जोन में निगम ने 14 दुकानदारों का चालान काटे। इस दौरान इन दुकानदारों पर 31 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। निगमायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर की गई कार्रवाई से शहर के दुकानदारों में हडकंप मच गया। अधिकतर लोगों ने निगम की इस सख्ती की सराहना की।
इधर, यमुनानगर जोन में एसआई गोविंद शर्मा, एसआई बिट्टू, एएसआई सुमित बैंस, एएसआई कृष्ण राणा, राकेश, धर्मवीर व होमगार्ड के जवानों की टीम ने रादौर रोड, रेलवे रोड, वर्कशॉप रोड, विष्णु नगर चुंगी, महाराणा प्रताप चौक व अन्य स्थानों पर जगह दबिश दी। यहां आठ दुकानदारों के पास से सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें डिस्पोजल, पॉलिथीन, थर्माकोल व अन्य सामान मिला। जिनका मौके पर ही चालान किया गया। इन दुकानदारों से 45 सौ रुपये की चालान राशि वसूली गई।
उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर भी यदि कोई दुकानदार या अन्य इसका इस्तेमाल करने हुए या बेचते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की धारा 05 के अंतर्गत एवं केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए निगम प्रशासन द्वारा क्षेत्र के सभी थोक विक्रेताओं व दुकानदारों को नोटिस देकर चेताया था।