September 19, 2024

सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वालों पर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बुधवार को निगम की टीमों दोनों जोन में सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई की। दोनों जोन में निगम ने 14 दुकानदारों का चालान काटे। इस दौरान इन दुकानदारों पर 31 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। निगमायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर की गई कार्रवाई से शहर के दुकानदारों में हडकंप मच गया। अधिकतर लोगों ने निगम की इस सख्ती की सराहना की।

एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने व इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। निगम एरिया में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए निगम आयुक्त आयुष सिन्हा व अतिरिक्त निगमायुक्त धीरज कुमार के निर्देशों पर सीएसआई सुरेंद्र चोपड़ा व सीएसआई हरजीत के नेतृत्व में टीमें बनाई गई है। बुधवार को जगाधरी जोन में एसआई अमित कांबोज, एसआई प्रदीप दहिया, एएसआई सचिन कांबोज, मंदीप, हरप्रीत व होमगार्ड के जवानों की टीम ने जगाधरी खेड़ा बाजार, बु‌ड़िया गेट चौकी, अग्रसेन चौक व अन्य बाजारों में दबिश दी। इस दौरान छह दुकानदारों के पास से सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलिथीन, थर्माकोल प्लेट, गिलास व अन्य सामान बरामद किया गया।
जिनका ‌एसआई अमित कांबोज द्वारा मौके पर ही चालान किया गया। इस दौरान दो दुकानदारों का 10-10 हजार, एक दुकानदार से तीन हजार, दो दुकानदारों का 15-15 सौ रुपये व एक दुकानदार को पांच सौ रुपये का चालान किया गया। इस दौरान निगम अधिकारियों ने दुकानदारों को चेताया कि भविष्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया तो बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

इधर, यमुनानगर जोन में एसआई गोविंद शर्मा, एसआई बिट्टू, एएसआई सुमित बैंस, एएसआई कृष्ण राणा, राकेश, धर्मवीर व होमगार्ड के जवानों की टीम ने रादौर रोड, रेलवे रोड, वर्कशॉप रोड, विष्णु नगर चुंगी, महाराणा प्रताप चौक व अन्य स्थानों पर जगह दबिश दी। यहां आठ दुकानदारों के पास से सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें डिस्पोजल, पॉलिथीन, थर्माकोल व अन्य सामान मिला। जिनका मौके पर ही चालान किया गया। इन दुकानदारों से 45 सौ रुपये की चालान राशि वसूली गई।

उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर भी यदि कोई दुकानदार या अन्य इसका इस्तेमाल करने हुए या बेचते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ  पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की धारा 05 के अंतर्गत एवं केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।  सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए निगम प्रशासन द्वारा क्षेत्र के सभी थोक विक्रेताओं व दुकानदारों को नोटिस देकर चेताया था।

एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें पॉलिथीन, प्लास्टिक के चम्मच, डोने, गिलास, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, कांटे, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्माकोल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे समेत 19 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।
इन आइटम को बेचने व इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की धारा 05 के अंतर्गत एवं केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

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