सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को लेकर नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। शहरवासियों व दुकानदारों को जागरूक करने के बाद नगर निगम ने डिस्पोजल बेचने वाले 75 थोक विक्रेता, दुकानदारों व बैंकेट हॉल संचालकों को नोटिस दिए है। नोटिस के माध्यम से उन्हें चेताया गया है कि यदि वे अब सिंगल यूज प्लास्टिक बेचते या इस्तेमाल करते पाए गए तो उनके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की धारा 5 के तहत व केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चालान के साथ साथ उनसे भारी जुर्माना वसूला जाएगा।
नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा व अतिरिक्त निगमायुक्त धीरज कुमार के निर्देशों पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए सीएसआई सुरेंद्र चोपड़ा व सीएसआई हरजीत के नेतृत्व में टीमें बनाई गई है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई करेगी। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए निगम द्वारा जगाधरी जोन के 34 थोक विक्रेता व दुकानदारों समेत लगभग 75 को नोटिस दिए है। निगम की टीमें ने प्रत्येक थोक विक्रेता व दुकानदार के पास जाकर उन्हें नोटिस दिए और उन्हें चेताया कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसमें पॉलिथीन, प्लास्टिक के चम्मच, डोने, गिलास, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, कांटे, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्माकोल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे समेत 19 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।