हरियाणा सरकार द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशो अनुसार राज्य में कोविड-19 के कारण मरने वाले प्रति मृतक के परिजनों को 50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है तथा इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार अनुग्रह सहायता राशि दावे के लिए आवेदन भरने की समय सीमा निर्धारित की गई है।
प्रवक्ता ने बताया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार अनुग्रह सहायता राशि दावे के लिए आवेदन भरने की जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसके तहत 20 मार्च 2022 से पहले कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में दावेदार 25 मई 2022 तक अनुग्रह सहायता राशि के लिए आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि 20 मार्च 2022 के बाद कोविड-19 के कारण मृत्यु के मामले में दावेदार मृत्यु की तारीख से 90 दिनों के भीतर आवेदन जमा कर सकते है।
उन्होंने स्पष्टï किया कि अगर कोई दावेदार किसी कारण वश निर्धारित समय में आवेदन नहीं कर सका तो दावेदार शिकायत निवारण समिति से सम्पर्क कर सकता है।