- डिपार्टमेंटल स्टोर में भी शराब बिक्री को मंजूरी
हरियाणा : ब्रेकिंग न्यूज : चंडीगढ़ प्रशासन ने वर्ष 2026-27 के लिए नई एक्साइज पॉलिसी जारी कर दी है। नई पॉलिसी के के बाद इंडियन मेड शराब और बीयर की कीमतों में करीब 2% तक बढ़ोतरी की गई है।
हालांकि इंपोर्टेड शराब, वाइन और बीयर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह नई नीति 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी।
अब 500 रुपए की बोतल करीब 10 रुपए महंगी हो जाएगी, जबकि 2000 रुपए की बोतल अब करीब 40 रुपए बढ़कर 2040 रुपए में मिलेगी। वहीं अब डिपार्टमेंटल स्टोर में भी शराब की बिक्री होगी।
प्रशासन का तर्क है कि यह बढ़ोतरी महंगाई और कच्चे माल की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए की गई है।
शहर में रहेंगे 97 शराब के ठेके
नई एक्साइज पॉलिसी के तहत शहर में इस बार भी कुल 97 शराब बिक्री ठेके ही रहेंगे। इन लाइसेंसिंग यूनिट्स के लिए रिजर्व प्राइस 454.35 करोड़ रुपए तय किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 10 करोड़ रुपए ज्यादा है। प्रशासन ने ठेके सरेंडर होने की समस्या को देखते हुए लाइसेंसधारियों की सिक्योरिटी राशि बढ़ा दी है।
अब लाइसेंसधारी को बोली राशि का 17% सुरक्षा राशि के रूप में जमा कराना होगा। इसके अलावा लाइसेंस फीस अब दो किश्तों की बजाय अगले महीने की 15 तारीख तक एकमुश्त जमा करनी होगी।
डिपार्टमेंटल स्टोर में भी बिक सकेगी शराब
नई एक्साइज पॉलिसी में एल-10बी लाइसेंस को दोबारा शुरू किया गया है। इसके तहत अब बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी शराब की बिक्री की जा सकेगी। प्रशासन का कहना है कि इससे महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य ग्राहकों को सुविधा मिलेगी। शराब के कारोबार को आसान बनाने के लिए अब बॉन्डेड वेयरहाउस सिर्फ चंडीगढ़ में ही बनाना जरूरी नहीं होगा।
अब ये वेयरहाउस देश में कहीं भी बनाए जा सकेंगे। साथ ही सभी वेयरहाउस को आबकारी विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और हर महीने आयात-निर्यात की जानकारी ऑनलाइन देनी होगी।
शराब ढोने वाले वाहनों में GPS जरूरी
तस्करी रोकने के लिए शराब के इंपोर्ट-एक्सपोर्ट और सप्लाई में इस्तेमाल होने वाले सभी वाहनों में GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त गोदामों और बॉटलिंग प्लांट्स में सीसीटीवी कैमरे लगाना भी जरूरी होगा, ताकि निगरानी बढ़ाई जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गौ सेस पहले की तरह ही जारी रहेगा। इसके तहत 750 मिलीलीटर देशी शराब की बोतल पर 50 पैसे, 650 मिलीलीटर बीयर पर 50 पैसे और 700 या 750 मिलीलीटर व्हिस्की की बोतल पर 1 रुपये गौ सेस लगाया जाएगा।